अभद्र टिप्पणी केस: अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ वारंट जारी, सपा नेता आजम खां व सांसद एचटी हसन भी हैं आरोपी

रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा
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अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुईं। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई छह दिसंबर को होगी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता शामिल हुए थे।
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
इस मामले की सुनवाई लघुवाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में जयाप्रदा को अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। जयाप्रदा के वकील अभिषेक भटनागर ने उनकी तबीयत खराब होने की बात कहते हुए प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
जिसे अदालत ने खारिज करते हुए जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होगी।
हड़ताल के कारण आजम मामले में टली सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि आजम खान के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला लघु वाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में चल रहा है। इसमें बचाव पक्ष को अपने गवाह पेश करने है। मंगलवार को वकीलों की हड़ताल के कारण बचाव पक्ष गवाह पेश नहीं कर पाया। अदालत ने गवाही के लिए आगामी 6 दिसंबर लगा दी है।

