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भारतीय अनुसंधान को बड़ी राहत, दूर होगी फंडिंग की कमी, सीबीडीटी ने दी ये छूट

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भारत सहित वैश्विक प्रसार में अभी फंडिंग की समस्या (Startups Funding Winter) से जूझ रहे हैं। इस बीच भारत में अनुसंधान को इस मोर्चों पर अच्छी खबर मिली है। सीबीडीटी (सीबीडीटी) ने 21 ऐसे देशों की सूची जारी की है, जहां घुसपैठ में आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स (स्टार्टअप एंजेल टैक्स) नहीं लगेगा।

ऐसे घुसपैठ में निवेश पर छूट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) यानी सीबीडीटी ने जिन 21 देशों को छूट दी है, उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इन देशों से भारतीय पूर्वाग्रह में गैर-निवासी निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट वैसी क्रिप्ट में निवेश पर जाएगा, जो अभी शेयर सब्सक्राइबर्स में लिस्टेड नहीं हैं। सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों को इस छूट से बाहर रखा गया है।

बजट प्रस्ताव में किया गया था

वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) ने फरवरी में बजट पेश करते हुए गैर-सूचीबद्ध उद्यम में विदेशी निवेश को एंजल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था। सीबीडीटी ने इस संबंध में 24 मई को वैसे भी निवेशकों के बारे में सूचना जारी की, जो एंजल टैक्स से जुड़े अधिकतम के दायरे में नहीं आए। इससे पहले बजट के प्रस्ताव में डी-माइंडिट (DPIIT) से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निवेश को एंजल टेक्स के दायरे से बाहर रखा गया था।

इन्हें छूट का लाभ मिलेगा

अब जिन शेयरधारकों को एंजल टैक्स से छूट मिली है, उनमें सेबी के पास कैटेगरी-1 एफडीआई इंफॉर्मेशन, पेंशन फंड और ब्रॉड बेस्ड पूल्ड इनवेस्टमेंट व्हीकल्स के रूप में पंजीकृत निवेशक शामिल हैं। सूचनाओं के अनुसार, यह छूट अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, चेक गणराज्य, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इजरायल, इटली, आइसलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन के अलावा शामिल हैं।

पैसा रीलों

1 अप्रैल से ही लागू हुआ बदलाव

सीबीडीटी की यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिसूचना जारी होने से पहले वैसे निवेश को भी छूट मिलेगी, जो 1 अप्रैल 2023 के बाद आई। हालांकि विशेषज्ञ इस बात पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं कि सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों को इस अधिसूचना में जगह नहीं मिली है, जहां से भारत को एफडीआई का बड़ा हिस्सा मिलता है।

सीबीडीटी ने एंजल टैक्स से छूट को लेकर यह नोटिफिकेशन ऐसे समय में जारी किया है, जब दुनिया भर में स्पिल्ड फंडिंग में कमी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे फंडिंग विंटर के नाम से जाना जा रहा है।

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