Rampur: हत्या में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, आरोपी ने मांगी थी 50 हजार रुपये की फिरौती

सांकेतिक तस्वीर
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रामपुर में फिरौती के लिए बालक का अपहरण कर लाश गायब करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपये मुकदमे के वादी को दिए जाएं।
मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के बराखास का है। गांव निवासी शकाब हुसैन ने 20 फरवरी 2022 को थाना शहजादनगर में तहरीर देकर रिपोर्ट लिखाई कि उसका साढ़े तीन वर्ष का बेटा अफ्फान अली घर के बाहर खेल रहा था, जिसको पास के ही रहने वाला रिजवान उठाकर ले गया और उसने फोन के जरिए 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी न देने पर हत्या की धमकी भी दी। आरोपी ने बालक की हत्या कर शव को एक भट्टे में दबा दिया।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लाश बरामद की। पुलिस ने विवेचना करते हुए बराखास निवासी रिजवान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार को जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है और गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रिजवान को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1.5 लाख रुपये जुर्मानाअदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपये मुकदमे के वादी शकाब हुसैन को दिया जाए।