हत्यारे पति को उम्रकैद: दहेज में भैंस न मिलने पर पत्नी को जिंदा जला दिया था; तीन साल बाद मिला इंसाफ

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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बरेली जनपद में दहेज में भैंस नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना भमौरा थाना क्षेत्र की है। हत्यारे पति ने मिट्टी का तेल डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया था। इस हत्याकांड में तीन साल बाद अदालत ने बृहस्तपिवार को फैसला सुनाया।
मृतका के पिता ने 10 मार्च 2020 को लिखाई रिपोर्ट में बताया था कि उसने बेटी राधा की शादी आलमपुर जाफराबाद के राजेश से चार साल पहले की थी। उनके दो बच्चे आयुष व चमन हुए। बेटी के ससुराल वाले दहेज में भैंस और सोने की जंजीर मांग रहे थे। बेटी की सास रामश्री, जेठ मुनेश, जेठानी रीना देवी उसे प्रताड़ित करती थीं।
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