पीलीभीत

Pilibhit News: बगैर पंजीकरण दौड़ रहे 1500 ई-रिक्शा

Connect News 24

1500 e-rickshaws running without registration

शहर की स्टेशन रोड से गुजरते ई- ​रिक्शा । फाइल फोटो

एआरटीओ ने कहा-15 नवंबर तक करा लें पंजीकरण वरना कार्रवाई होगी

संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत। शहर की सड़कों पर करीब 1500 ई रिक्शा बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। एआरटीओ ने कहा है कि 15 नवंबर तक सभी ई रिक्शा संचालक पंजीकरण करा लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 3200 ई-रिक्शा का पंजीकरण विभाग के पास है। इसमें लगभग दो हजार ई-रिक्शा शहर व आसपास के मार्गों पर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा करीब 1500 ई रिक्शा ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016-2017 तक जो ई रिक्शा बिके थे उनमें चेचिस नंबर नहीं पड़ा था। जिस कारण उनका चालान नहीं हो सका।

इन दो सालों में जिन लोगों ने ई रिक्शा खरीदे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। डीलरों ने भी इस मामले में लापरवाही दिखाई। वर्ष 2018 में इनके पंजीकरण के लिए विभाग से आदेश आ गया। जिसके बाद से नए रिक्शों का पंजीकरण करने के बाद ही उसे ग्राहक को दिया जाने लगा।

पूरे जिले में अब भी करीब 15 सौ ई रिक्शा बिना पंजीकरण के भी संचालित किए जा रहे हैं। अब बिना पंजीकरण के कोई ई रिक्शा शहर में संचालित न हो इसके लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।

बिना पंजीकृत सभी ई रिक्शा चालकों को 15 नवंबर तक समय दिया गया। जिससे वे अपने वाहनों का पंजीकरण करा लें। इसके बाद अगर बिना पंजीकरण के कोई भी रिक्शा संचालित होते पाया गया, तो उसे सीज कर दिया जाएगा।

एआरटीओ का कहना है कि चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम प्रपत्रों को अपने साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान प्रपत्र कम मिलने पर इनके खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नाबालिग ने चलाया ई-रिक्शा, तो जिम्मेदार जाएगा जेल

कई बार नाबालिग ई-रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं। एआरटीओ का कहना है कि ऐसी स्थिति में ई रिक्शा सीज कर दिया जाएगा। साथ ही जिसके नाम ई रिक्शा है, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

बिना पंजीकरण के जो ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। उनको पंजीकरण के लिए 15 तक का समय दिया गया है। बिना प्रपत्रों के संचालित हो रहे ई रिक्शों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

– वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button