Pilibhit News: चरस बेचने वाले को 18 माह की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 29 Jun 2023 12:21 AM IST
पीलीभीत। थाना अमरिया पुलिस द्वारा छह वर्ष पूर्व चरस समेत पकड़े गए युवक को विशेष न्यायाधीश चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए 18 माह की सजा से दंडित किया है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला गया है।
मामला 19 अगस्त 2017 का है। अमरिया के थानाध्यक्ष माधोसिंह विष्ट को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बड़ापुरा से हररायपुर जाने वाले रास्ते पर चरस लिए खड़ा है। किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। थानाध्यक्ष ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम आसिफ उर्फ मोना निवासी रजागंज पूरनपुर बताया।
तलाशी के दौरान उसके पास चार सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आसिफ को जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आसिफ को दोषी पाते हुए दंडित किया है।

