Pilibhit News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 17 Aug 2023 12:13 AM IST
पीलीभीत। 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुरराम ने दोषी सोनू को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में 75 फीसदी पीड़िता को बतौर प्रतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
अमरिया थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि नौ जून 2014 को शकील के घर बरेली के बिहारीपुर की मीनार मस्जिद के पास रहने वाला सोनू आया था। सुबह करीब नौ बजे किशोरी सिलाई सीखने के लिए घर से सिलाई सेंटर अमरिया गई थी। रास्ते से सोनू ने किशोरी को अगवा कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो उसने दुष्कर्म होने की बात बताई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ल ने की। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई।