Pilibhit News: मानकों में कर दिया खेल, तीस फर्मों पर 13 लाख का जुर्माना
पीलीभीत। खाद्य पदार्थों में अधोमानक व मिलावट के मामले में एडीएम कोर्ट में चल रहे 30 मामलों में 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें एक पीलीभीत, एक बरेली दुग्ध उत्पादक संघ व एक गाजियाबाद की एक फर्म पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसके अलावा अन्य 29 लोगों पर 10 हजार से लेकर 75 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया गया है
जिले में त्योहारों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जाता है। जांच में पदार्थ अधोमानक मिलने पर नोटिस की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद भी दुकानदारों की ओर से जवाब न देने पर मामला एडीएम कोर्ट में जाता है। एडीएम कोर्ट में अक्तूबर में जिनमें जुर्माना डाला गया वो मामले एक से दो साल पुराने हैं। इनमें अब कार्रवाई का आदेश हुआ है। तीन फर्मों पर सबसे ज्यादा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसमें गाजियाबाद जीएसएमएमएफ लिमिटेड का दूध अधोमानक पाया गया था। इनके साथ तीन और अन्य लोगों पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है।
बीसलपुर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां के शानू पुत्र जाहिद और जुल्फकार खान बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे। शहर के पूरनपुर रोड स्थित बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के कुंवरसेन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यहां से मिश्रित दूध का नमूना जांच में फेल हुआ था। इसके अलावा बरेली के राजन ट्रेडर्स, शहर के मोहल्ला डोरीलाल फाटक के वैभव अग्रवाल और अंकित अग्रवाल और बीसलपुर के जनता मेडिकल स्टेार के आयुष अग्रवाल पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया अक्तूबर में एडीएम कोर्ट से तीस लोगों पर 13.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर और बीसलपुर के साथ नौगवा पकड़िया के दुकानदार शामिल हैं।



