Pilibhit News: सराय एक्ट में पंजीकृत न होने वाले होटलाें पर होगी कार्रवाई
पूरनपुर। एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में बगैर सराय एक्ट पंजीकरण के चल रहे होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 20 से 30 अगस्त तक होटलों, गेस्ट हाउसों के सत्यापन के लिए अभियान चलेगा। इसे लेकर एसडीएम ने जिला अग्निशमन अधिकारी, सीओ और अधिशासी अभियंता को पत्र जारी किया है।
सराय एक्ट के तहत किसी भी ऐसे होटल, गेस्टहाउस, सराय आदि जहां भुगतान के आधार पर लोगों को ठहराया जाता है, का पंजीकरण होना आवश्यक है। सराय एक्ट में बगैर पंजीकरण के होटल आदि संचालित होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। मगर नगर क्षेत्र के अधिकांश होटल, लॉन, गेस्टहाउस बगैर पंजीकरण के ही चल रहे हैं। जन सामान्य की सुरक्षा में सराय एक्ट प्राथमिकता है।
मानकों के अनुरूप होटल आदि का संचालन होने से शार्ट सर्किट, अग्निकांड जैसी घटना घटित होने की आशंका रहती है। सत्यापन में चरित्र प्रमाण पत्र, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सूची, विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, आगंतुक के पहचान पत्र के रख-रखाव की व्यवस्था, जिला पंचायत/नगर पंंचायत से स्वच्छता प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से अनुमोदित भवन का मानचित्र, फायर ब्रिगेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, पार्किंग की व्यवस्था, फूड लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाणपत्र की जांच कराई जाएगी।