Pilibhit News: सीलिंग की 181 एकड़ भूमि से हटेंगे कब्जे
कलीनगर। सिमरा ताल्लुके महाराजपुर में भूमाफिया के सीलिंग की 181 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में भाकियू के आंदोलन की चेतावनी के बाद तहसील प्रशासन गंभीर हुआ है। आला अफसरों के निर्देश पर एसडीएम ने अवैध कब्जदारों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के लिए तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। इससे कब्जेदारों में हड़कंप है।
कलीनगर तहसील क्षेत्र के तराई क्षेत्र में स्थित सिमरा ताल्लुके महाराजपुर गांव में सीलिंग की करीब 181 एकड़ जमीन है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग उक्त भूमि पर कब्जा कर फसल उगाते आ रहे हैं। इसकी शिकायत क्षेत्रीय ग्रामीण भी करते रहे हैं।
एक सप्ताह पूर्व भारतीय किसान यूनियन ने तहसील परिसर में धरना देकर ज्ञापन सौंपा था। जिसमें भूमाफिया पर कार्रवाई न होने की स्थिति में जल्द ही आंदोलन की चेतावनी दी गई थी।
एसडीएम ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर मामले में विधिक राय ली। जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने कहा गया कि ग्राम सिमरा ताल्लुके महाराजपुर में वर्तमान में खतौनी की खाता संख्या 177 में अंकित 181 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित सीलिंग भूमि है।
उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा राज्य सरकार में निहित भूमि पर अतिचार माना जाना चाहिए। राज्य सरकार में निहित सीलिंग भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली के लिए नियमानुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में एसडीएम ने एडीएम एफआर रामकुमार गौतम को पत्र भेजा।
एडीएम ने तहसील प्रशासन को पत्र जारी कर राज्य सरकार की भूमि की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने तहसीलदार को मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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सिमरा ताल्लुके महाराजपुर क्षेत्र में सीलिंग की 181 एकड़ जमीन के मामले में विधिक राय के बाद आला अफसरों के निर्देश पर कब्जदारों पर बेदखली की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार को एक सप्ताह के अंदर वर्तमान स्थिति के आधार पर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी गई है।
– आशुतोष गुप्ता, एसडीएम कलीनगर