पीलीभीत

Pilibhit News: पांच गैंगस्टर को पांच-पांच साल की सजा

Connect News 24

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत

Updated Wed, 12 Jul 2023 11:47 PM IST

पीलीभीत। गैंग बनाकर लोगों में भय पैदा करने और समाज विरोधी गतिविधियां करने के मामले में पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सात फरवरी 2017 को प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इस दौरान मालूम हुआ कि क्षेत्र में शामा निवासी ग्राम कितानपुर थाना बीसलपुर का एक संगठित गैंग सक्रिय है। इसके गैंग के सक्रिय सदस्य गामा, भोला, निक्का व जमील खां निवासीगण ग्राम कितनापुर बीसलपुर हैं। शामा व इसके साथी गामा, भोला, निक्का, जमील के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदन कराया गया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी शामा, गामा, भोला, निक्का व जमील अहमद उर्फ लल्ला को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच-पाच वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button