Pilibhit News: शादी अनुदान में नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, आधार अनिवार्य
पीलीभीत। अब पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए आवेदन करने के दौरान फर्जीवाड़ा नहीं चल सकेगा। शासन ने अब दलाली प्रथा को रोकने के लिए कई शर्तों को लागू किया है। इसके तहत अब आधार के बिना आवेदन नहीं हो सकेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान के रूप में 20000 दिए जाते हैं। ऐसे में आवेदन के दौरान फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए, दलाली की बात भी सामने आई। शिकायत शासन से हुई। इसके बाद शासन ने इस बार आवेदन के लिए कड़े नियम लागू किए है। आवेदन के साथ आधार अनिवार्य कर दिया है। शासन की मंशा है, पात्र ही आवेदन कर सकें।
यह लोग होंगे योजना के पात्र
शासन की ओर से जारी किए गाइडलाइन में कहा गया है कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आवेदक की आय होनी चाहिए। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 56460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40080 रुपए प्रति वर्ष से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान के लिए पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदन केवल शादी के तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही मंजूर किए जाएंगे। इसकी गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहेगी। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए ही लाभ दिया जाएगा।
शादी अनुदान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन ने कई कड़े नियम लागू किए हैं। ऐसे में वास्तविक लोग ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आधार कार्ड को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।
– केपी सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी