Pilibhit News: गैंगस्टर को दो वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 05 Sep 2023 12:04 AM IST
पीलीभीत। विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने गैंगस्टर को पांच हजार रुपये के अर्थ दंड सहित दो वर्ष की सजा से दंडित किया है।
थाना सुनगढ़ी एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी ने 30 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ला तुलाराम का गैंगस्टर रजत राठौर उर्फ पेड़ा अपने साथी पवन श्रीवास्तव के साथ मिलकर अवैध शराब का निर्माण कर रहा है। इन दोनों के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके भय व आतंक के कारण कोई मुकदमा दर्ज कराने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने रजत राठौर उर्फ पेड़ा की पत्रावली पर सुनवाई करने के बाद उसे दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला ने की। संवाद