Pilibhit News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
जिला जज सुधीर कुमार ने सुनाया फैसला, 13 हजार का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दियोरिया कला थाना क्षेत्र के महुआ जमुनिया निवासी मुनीन्द्रपाल पुत्र सियाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 10 सितंबर 2017 कि रात्रि 10:15 बजे उसकी पत्नी पुष्पा देवी चारपाई पर सो रही थी। उसका छोटा लड़का दूसरी चारपाई पर था। वह बाहर चबूतरे पर बैठा था, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वह घर की ओर गया तो वहां से कक्कू उर्फ पदम और सुनील को भागते देखा। वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी पुष्पा देवी खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी।
पूछने पर बेटे ने बताया कि दो लड़के मम्मी की गोली मारकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पाया कि मुनीन्द्रपाल ने ही अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी की हत्या की है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बंदूक, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए। जिनको परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। जिसमें बताया गया कि घटना के दौरान मुनीद्रपाल घर के अंदर ही था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने कम से कम सजा देने कि गुहार लगाई। वही अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त की यह दूसरी शादी थी, उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की हैं। ऐसे में सुधरने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) मुकेश दीक्षित ने की ।