पीलीभीत

Pilibhit News: मांस तस्कर को पांच साल की सजा

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पीलीभीत। दो क्विंटल गोमांस के साथ 12 साल पहले पकड़े गए तस्कर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

थाना पूरनपुर में तैनात दरोगा चेतराम वर्मा ने 21 जुलाई 2017 को थाना पूरनपुर में फर्द बरामदगी दाखिल की कि वह 4:30 बजे पूरनपुर में गश्त में पुलिस बल के साथ थे। इस दौरान रजागंज पहुंचे तो सूचना मिली कि नसीम बानो के घर में गोमांस की बिक्री हो रही है। सूचना पर मौके पर पहुंच तो एक व्यक्ति मांस के टुकड़े कर रहा था, दूसरा छुरी से मांस काट रहा था। तीसरा व्यक्ति तराजू से तौल कर थैली में भर रहा था। इस दौरान शेरपुर का हनीफ भाग गया। शेरपुर के एजाज कसाई, रजागंज के अनीस को दो क्विंटल गोमांस और उपकरण सहित गिरफ्तार कर लिया।

रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी अनीस की पत्रावली की न्यायालय ने सुनवाई कर पहले निर्णित किया। एजाज के मामले में सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद वर्मा ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एजाज को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना डाला।


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