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Pilibhit News: भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Connect News 24

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत

Updated Sun, 08 Oct 2023 12:18 AM IST

पीलीभीत। 29 साल पुराने मामले में तत्कालीन बीडीओ जफर अली खान के विरुद्ध द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 नवंबर तय की है।

अमरिया के बीडीओ रहे जफर अली खान के विरुद्ध 20 अक्तूबर 1993 को तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमा प्रसाद ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के मामले में थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि जफर अली ने चेक से सरकारी खाते से 52,157 रुपये 31 जुलाई 1992 को निकाल लिए थे। इस संबंध पूछताछ करने पर बीडीओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि धनराशि हड़पने के लिए बैंक से निकाली गई।

मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने बीडीओ के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जफर अली ने इस मामले में जमानत करा ली। इसके बाद वह सुनवाई की किसी भी तारीख पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।


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