Pilibhit News: पत्नी की हत्या के दोषी युवक को सात साल की कैद
– जिला न्यायाधीश ने सास को किया दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इस मामले में आरोपी ससुर वागेश्वर दयाल की मृत्यु हो चुकी है। वहीं आरोप सिद्ध न होने पर सास बुद्धो देवी को दोषमुक्त किया।
बरेली के थाना क्योलड़िया के गांव बिहारीपुर अब्दुल रहमान निवासी रामकुमार ने बरखेड़ा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री रेखा देवी उर्फ राजेश्वरी देवी की शादी 19 नवंबर 2016 को बरखेड़ा के गांव सिमरिया ताराचंद निवासी सुनील कुमार गंगवार के साथ हुई थी।
शादी के बाद पति सुनील कुमार, ससुर वागेश्वर, सास बुद्धो देवी के अलावा सर्वेश कुमार तुलाराम कम दहेज लाने का ताना देकर पचास हजार रुपए की मांग करने लगे। विवाहिता ने मायके आकर उत्पीड़न बयां किया। इस पर ससुराल पक्ष को मांग पूरी न कर पाने की बात कही गई। 22 अप्रैल 2018 को दहेज की मांग पूरी न होने उक्त ससुरालियों ने विवाहिता देवी की फांसी लगाकर हत्या कर दी।
गांव के व्यक्ति द्वारा घटना की जानकारी हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सुनील कुमार, वागेश्वर दयाल, बुद्धो देवी को विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वागेश्वर दयाल की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति को दोषी पाते हुए दंडित किया। सास बुद्धो देवी के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर दोष मुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध महेंद्र पाल गंगवार ने की।