Pilibhit News: चरस बेचने वाले को दस और डोडा बेचने वाले को एक साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन मिश्र ने चरस रखने के दोषी को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एक अन्य मामले में दोषी को डोडा रखने के मामले में एक वर्ष की सजा से दंडित किया गया। तीन हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया।
थाना बरखेड़ा के थानाध्यक्ष ओम हरि वाजपेई 22 अगस्त 2016 को सरकारी गाड़ी से पुलिस टीम के साथ हत्या के मुकदमे में वांछित मेहंदी हसन की तलाश में गए थे। जब बीसलपुर रोड आईटीआई काॅलेज के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे एक व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध होने पर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो सौ ग्राम चरस मिली। पूछने पर उसने अपना नाम गया प्रसाद निवासी टिकरी बीसलपुर बताया। पुलिस का कहना है कि गया प्रसाद ट्रक चालकों को चरस बेचता था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने गया प्रसाद को दस वर्ष की सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में थाना न्यूरिया के वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2022 को चेकिंग के दौरान पूरनपुर के मोहल्ला अहमद नगर के तनवीर हसन के पास से चार किलो डोडा बरामद किया। तनवीर को जेल भेजने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी तनवीर हसन को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा से दंडित किया। तीन हजार रुपए अर्थदंड लगाया।