Pilibhit News: तीन व्यापारियों ने कराई जमानत
10 व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री सहित 10 व्यापारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले में न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर सुनवाई के लिए 29 अगस्त 2023 की तिथि नियत की है। इधर तीन व्यापारी नेताओं शैली अग्रवाल, ताबिश और अंशुल ने बुधवार को जमानत करा ली।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने शासन से अनुमति मिलने के बाद न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि 18 जनवरी 2023 को कोतवाली क्षेत्र के पुरानी गल्ला मंडी में केजीएन इंटरप्राइजेज पर खाद्य अधिकारी राम मिलन राना नमूना लेने पहुंचे। प्रतिष्ठान स्वामी व्यवसाय से संबंधित लाइंसेस नहीं दिखा सके।
निरीक्षण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई व्यापारियों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर ली। भीड़ में शामिल संजय गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, ताबिश, अंशुल अग्रवाल, मोइनउल हक, जगदीश आदि ने नमूने के रूप में खरीदे गए पान मसाले के पैकेट हाथ से छीन लिए। शाहिद, शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ शैली सहित उक्त लोगों ने राम मिलन राना को डरा धमका कर बैग में हरि जर्दा स्टोर से संग्रहित किया गया सील बंद नमूना छीन कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद उक्त दस लोगों को आरोपित पाते हुए समन जारी कर आदेश पारित कर एक अगस्त 2023 की तिथि नियत की। समन तमील होने के बाद न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर 29 अगस्त 2023 की तिथि नियत की। इधर, तीन व्यापारी नेताओं शैली अग्रवाल, ताबिश और अंशुल ने बुधवार को जमानत करा ली।



