पीलीभीत
Pilibhit News: चरस बेचने वाले को दो साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 01 Jul 2023 12:11 AM IST
पीलीभीत। चरस बेचने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्र मोहन मिश्र ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड और दो वर्ष की सजा से दंडित किया है। 31 मई 2014 को थाना पूरनपुर मे तैनात उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने गश्त के दौरान मोहल्ला ढका के पास से रजागंज के हाशिम उर्फ मोना को पांच सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हाशिम उर्फ मोना को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई।



