Pilibhit News: तलवार से जानलेवा हमला कर घायल करने के दोषी को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 01 Jul 2023 12:09 AM IST
पीलीभीत। तलवार से जानलेवा हमला कर युवक को घायल करने के मामले में विशेष न्यायाधीश महेशानंद झा ने दोषी रियाजुददीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा होने पर 75 फीसदी पीड़ित संजय को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
थाना बिलसंडा के गांव हरैइया निवासी बांके लाल पुत्र नरपति लाल जाटव ने 10 मई 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि गांव का रियाजुददीन पुत्र बहाबुददीन उसके घर के सामने बैठकर उनकी बहू बेटियों को गलत नजर से देखता था। बेके संजय ने रियाजुददीन को घर के सामने बैठने से मना किया था। 10 मई 2015 को करीब 2:30 बजे दोपहर में उसका लड़का संजय अपने घर से निकलकर गली में जा रहा था, तभी रियाजुददीन, ताजुददीन पुत्रगण बहाबुददीन तथा बहाबुददीन हाथों में तलवार लेकर आ गए और बेटे को जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
आरोपियों के हमले में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस से बिलसंडा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटना कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम महेशानंद झा ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद रियाजुददीन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



