पीलीभीत

Pilibhit News: चरस के आरोपी को दो वर्ष की सजा

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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस, एक्ट) चंद्र मोहन मिश्र ने चरस रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।


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