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Pilibhit News: 22 साल पुराने मामले में वीएम सिंह दोषमुक्त

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VM Singh acquitted in 22 year old case

वीएम सिह ।

पीलीभीत। करीब 22 वर्ष पुराने अभियोग में किसान नेता व पूर्व विधायक वीएम सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।

वर्ष 2001 में किसान नेता वीएम सिंह अव्यवस्थाओं की शिकायत पर अपने समर्थकों के साथ पूरनपुर स्थित मंडी समिति में सरकारी धान खरीद केंद्र गए थे। वहां उन्होंने सेंटर इंचार्ज से धान खरीद केंद्र पर धांधली होने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरकारी धान खरीद केंद्र के प्रभारी पीएस गिल ने थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि वीएम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ धान खरीद केंद्र पर पहुंचकर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के साथ अन्य आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया है। मामला पूर्व विधायक से जुड़ा होने के कारण एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था।

पूर्व विधायक शुक्रवार को अपने अधिवक्ता वीडी पांडेय व सैय्यद मोहम्मद उरूज के साथ न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। जज प्रियंका रानी ने इस मामले को निर्णीत करते हुए पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले को लेकर कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा के बीच पूर्व विधायक के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। संवाद


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