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रामपुर: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले की सुनवाई टली, बहस के लिए 21 सितंबर अंतिम मौका

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Rampur: Hearing two birth certificate cases Abdullah Azam postponed, September 21 last chance for debate

अब्दुल्ला आजम
– फोटो : अमर उजाला

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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए बहस के लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने थाना गंज में अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में तीनों जमानत पर चल रहे हैं। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही अभियोजन की बहस भी पूरी हो गई है।

मंगलवार को अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ताओं को कोर्ट में अपना पक्ष रखना था लेकिन उन्होंने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ने बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

एससी एक्ट के मामले में सुनवाई 21 सितंबर को

सपा नेता आजम खां के खिलाफ एससी एक्ट के मामले में थाना टांडा में दर्ज वर्ष 2007 के मामले में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। 

पूर्व सांसद जया प्रदा के दो मामलों में कोर्ट नहीं पहुंचा गवाह

पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ स्वार और केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। गवाह के कोर्ट न पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर और चार अक्टूबर को होगी। 


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