Rampur News: रामपुर में गैर इरादन हत्या में चचेरे ससुर को 10 वर्ष का कारावास
रामपुर। गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने मृतक के चचेर ससुर को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन को बरी कर दिया।
टांडा थानाक्षेत्र के गांव अपलगढ़ निवासी रंजीत की शादी मिलकखानम थानाक्षेत्र के गांव गज्जूपुरा निवासी सविता से हुई थी। रंजीत 21 नवंबर 2020 को अपनी ससुराल गया था। आरोप है कि ससुराल वालों ने विवाद के चलते लात घूसे और लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान मुरादाबाद में 21 नंवबर 2020 को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई दीपक सिंह ने रमेश, सविता, रीता और कमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे तीन राम गोपाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी के निजी अधिवक्ता सुचित मांगलिक और सहायक शासकीय अधिवक्ता रवेलचंद अरोरा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मृतक के चचेर ससुर कमल को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और दस हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ससुर रमेश, पत्नी सविता और साली रीता को बरी कर दिया।