रामपुर

Rampur News: दुष्कर्म के दोषी किशोर को 10 साल की कैद

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रामपुर। सैफनी क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी किशोर को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह मामला सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि किशोर उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद मुकदमे का फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपचारी को दोषी मानते हुए दस साल की कैद व 52 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।

किशोर पर व्यस्क के रूप में चला केस

दुष्कर्म के आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड की ओर से बाल अपचारी घोषित किया गया था। बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को एक आदेश जारी करते हुए आरोपी को बाल अपचारी घोषित किया था। उस वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष नौ दिन बताई थी। बोर्ड ने आरोपी के खिलाफ व्यस्क के रूप में केस चलाने का आदेश दिया था।


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