Rampur News: एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना
रामपुर। रेलवे स्टेशन पर नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास और एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2019 में रेलवे स्टेेशन का है। जीआरपी में तैनात दारोगा वीरेंद्र सिंह 23 जनवरी को चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा के मोहल्ला बरबलान वाली गली निवासी कलीम उर्फ गुटैया को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने 30 नशीली गोलियां और 235 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था। इस मामले में आरोपी को जेल भेजने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश लोधी ने की। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश कैलाश कुमार के समक्ष चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कलीम उर्फ गुटैया को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।