रामपुर

Rampur News: आजम-अब्दुल्ला की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई

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रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार को इस मामले में उनके अधिवक्ताओं की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की विवेचना कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।

इस मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है। आजम और अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार की तारीख निर्धारित कर दी है।

दो पैनकार्ड मामले में नहीं पहुंचा गवाह

रामपुर। हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में बृहस्पतिवार को गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके चलते सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई अब दस नवंबर को होगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी। शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में गवाह पेश नहीं हुआ। इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी।

जयाप्रदा मामले में भी टली सुनवाई

रामपुर। केमरी थाने में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान केमरी थाने में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में गवाह को पेश होना था, लेकिन गवाह नहीं पहुंचा। अब सुनवाई के लिए दस नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।


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