Rampur News: आजम-अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय कर दी गई।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्तों सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में गड्ढा खोदकर दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से आजम, अब्दुल्ला, अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना कर पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत भी मिल चुकी है।
वहीं आजम और अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने सात अक्तूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
सजा के खिलाफ अपील पर आज होगी सुनवाई
रामपुर। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सजा भुगत रहे सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सेशन कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। निचली अदालत ने तीनों को 18 अक्तूबर को सात-सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ तीनों लोगों ने 16 नवंबर को अपील दायर की गई थी। अपील पर मंगलवार को सुनवाई होगी।