Rampur News: कोचिंग संचालक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
रामपुर। कोचिंग संचालक को निचली अदालत द्वारा बरी करने के मामले में मुकदमें के वादी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड को तलब करते हुए नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सितंबर 2021 में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग में शिक्षक दिवस मनाया गया था। जिसमें एक शिक्षक ने एक छात्रा के मुंह पर जबरन केक लगाया था। छात्रा चीखती रही, लेकिन सहयोगी छात्रों ने भी उसको नहीं बचाया। जिसका वीडियो भी वायरल हो गया था। इस मामले में पीड़ित छात्रा के पिता ने छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक आलोक सक्सेना को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट में आरोपी शिक्षक आलोक सक्सेना को 23 जून को बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुकदमे के वादी ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता विष्णु कुमार के माध्यम से अपील दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने निचली अदालत के रिकार्ड को तलब करते हुए आरोपी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।