Rampur News: दुष्कर्म के प्रयास में पिता को तीन साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना
रामपुर। शराब के नशे में धुत पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के दस साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को तीन साल की कैद सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र की एक महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बिलासपुर कोतवाली में 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसका पति शराबी है। 13 जनवरी 2013 को वह घर पर नहीं थी। इस दौरान उसका पति नशे की हालत में घर आया और उसने बेटी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। बेटी किसी तरह बचकर पड़ोस में रहने वाली डॉक्टर के घर पहुंची। डॉक्टर ने ही उसे मामले की जानकारी दी थी। मामले को लेकर महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी।
पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए। साथ ही आरोपी को सजा देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी के मुताबिक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।