रामपुर

Rampur News: जौहर ट्रस्ट को मिला आयकर में छूट का प्रावधान हो सकता है खत्म

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रामपुर। आजम खां के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद जौहर ट्रस्ट को एक और झटका देने की तैयारी है। आयकर विभाग अब जौहर ट्रस्ट का आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकरण समाप्त कर सकता है। धारा 12ए के तहत पंजीकृत संस्था को जनहित के कार्य करने होते हैं, लेकिन आयकर विभाग की जांच में जौहर ट्रस्ट द्वारा ऐसे कोई काम किए जाने की जानकारी नहीं मिली है। जांच में पाया गया है कि ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में लगाया है। ऐसे में अब ट्रस्ट को मिला आयकर में छूट का प्रावधान समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है।जौहर ट्रस्ट की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाता है। इसके अलावा रामपुर पब्लिक स्कूल का भी संचालन इसी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। जौहर ट्रस्ट के लेनदेन के मामले की शिकायत की जांच आयकर विभाग कर रहा है। आयकर की टीमों ने पिछले दिनों 60 घंटे तक कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल की थी। टीमों ने इस दौरान सपा नेता आजम खां और उनके करीबियों पर छापा मारा था। जांच पड़ताल के दौरान आयकर विभाग को 800 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला, जिसके बाद आयकर विभाग ने अपने स्तर से जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच के बाद आयकर विभाग अब ईडी से जांच करने की सिफारिश कर चुका है।

वहीं सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग को जांच में यह भी पता चला कि आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत जौहर ट्रस्ट द्वारा जनहित के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ट्रस्ट का पैसा रिसॉर्ट, स्कूल और संपत्तियों को खरीदने में निवेश किया गया। इसके बाद अब आयकर विभाग जौहर ट्रस्ट के 12ए के पंजीकरण को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है।


भाजपा विधायक भी कर चुके हैं ट्रस्ट को मिले धन के दुरुपयोग की शिकायत

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कुछ समय पहले जौहर ट्रस्ट की शिकायत शासन से कर चुके हैं। उनकी शिकायत में जौहर ट्रस्ट द्वारा जनहित में कार्य न करने की शिकायत की गई थी। इसकी जांच भी चल रही है। विधायक ने अपनी शिकायत में कहा था कि ट्रस्ट को मिले पैसों का उपयोग जनहित के बजाय निजी हित में किया जा रहा है।


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