Rampur News: आजम खां के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी के मामले में अब 19 सितंबर को होगी सुनवाई
रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के एससी-एसटी एक्ट मामले में आवाज का नमूना देने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद बुधवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।टांडा थाना में 2007 में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले की सुनवाई इन दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने कुछ समय पहले इस मामले के आरोपी सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की आवाज का नमूना लेने के आदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सपा नेता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद सपा नेता की आवाज का नमूना लेने की तारीख भी निर्धारित कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को सपा नेता आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद सपा नेता के अधिवक्ताओं ने रामपुर की एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट में पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
पड़ोसी पर हमले के मामले में भी नहीं हुई सुनवाई
रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ दर्ज पड़ोसी पर हमले के मामले में भी एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी।