Rampur News: बालिका से छेड़खानी में तीन साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 10 Aug 2023 01:52 AM IST
रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सात साल पहले बालिका के साथ छेड़खानी के एक मामले में कोर्ट ने एक युवक को तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने 15 सितंबर 2016 को सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें उसने कहा कि उसकी आठ साल की बेटी के साथ मकान के नीचे खेल रही थी। कालोनी के ही अनिल तिवारी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की बात कही। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मोहम्मद रफी ने आरोपी अनिल तिवारी को तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


