Rampur News: छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद की सजा
रामपुर। छात्रा से छेड़खानी के मामले में दोषी को कोर्ट ने तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।एक गांव निवासी कक्षा 10 की छात्रा आठ साल पहले फार्म भरवाने के लिए कैफे पर जा रही थी। आरोप है कि उसके पड़ोसी आरिफ ने ही उसके साथ छेड़खानी की। घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरिफ को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
धर्म परिवर्तन के आरोपी की जमानत खारिज
रामपुर। धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। मामला भोट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपी ने 29 मई 2023 को घर में घुसकर दुष्कर्म के बाद युवती पर धर्म परविर्तन का दबाव बनाया था। पुलिस ने आरोपी इनायत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल में बंद इनायत की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। वादी के अधिवक्ता जयदीप माथुर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इनायत की जमानत खारिज कर दी।