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बैंकों में एक साथ कितना जमा कर सकते हैं सिक्के, एसबीआई के नियम

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बैंक नियमों में सिक्का जमा: दो हजार रुपये के नोट चलन से बाहर होने के बाद से बैंकों में इसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ये नोट जमा करने के लिए दस्तावेजों के अलग-अलग नियम हैं। वहीं नियामक ने भी इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अगर आप बैंक में सिक्‍की जाम का पालन करते हैं तो इसे लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं आप एक साथ कितने सिक्के सागर कर सकते हैं?

भारतीय बाजार में अभी तक एक, दो, पांच, दस और 20 के सिक्के चल रहे हैं। हालांकि डिजिटल स्वामित्व की सुविधा आने के बाद इन सिक्कों का उपयोग कम हो गया है। अधिकतर लोग यूरैंडेंस से 10 और 20 रुपये तक का अनाधिकृत कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में कम सिक्के देखने को मिल रहे हैं।

कितने मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी हो सकते हैं?

आरबीआई की ओर से ये सभी सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपये मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। यह सरकार की ओर से सिक्के पूरे साल में ढाले जाते हैं। मूल्य निर्धारित करना और डिजाइन तैयार करने की भी जिम्मेदारी की सरकार होती है। अभी जो सिक्के चल रहे हैं, उनका भी डिजाइन सरकार की ओर से तैयार किया गया है।

बैंकों में कितने हो सकते हैं सिक्के?

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि आप कितने भी सिक्के बैंक में सागर कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों से किसी भी राशि के कितने सिक्के स्वीकार कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक आप बैंक अपने खाते में कितने राशि के सिक्के जमा कर सकते हैं। हालांकि ये सिक्कड़ वेदों को जाना जाता है।

पैसा रीलों

सूचनाओं के आधार पर किसी भी बैंक में जाकर दस्तावेजों का घोटाला किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप आरबीआई के पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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