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Shahjahanpur News: शिवम हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने बहुचर्चित शिवम जौहरी हत्याकांड में गैंंगस्टर के आरोपी व्यापारी नेता नीरज गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

11 अप्रैल को शिवम को करंट लगने की बात कहते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अगले दिन शिवम की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता, ट्रांसपोर्ट बंकिम सूरी, नदीम, गोविंद, शिवम गुप्ता, राघव गुप्ता, कुनाल अरोरा, प्रदीप चौरसिया, केशव आदि पर केस दर्ज किया था।

पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। इस बीच पुलिस ने छह अगस्त को आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अदालत में आरोपी नीरज गुप्ता के वकील ने उसकी बीमारी और बेकसूर होने का आधार देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया। अभियोजन की ओर से विशेष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वाजपेयी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी। संवाद


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