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Shahjahanpur News: हत्या के मुकदमे में चार दोषियों को आजीवन कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर

Updated Wed, 18 Oct 2023 12:50 AM IST

शाहजहांपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अहसान हुसैन ने हत्या के मुकदमे में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सरकारी वकील विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला महमंद जंगला निवासी शोएब अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उसके भाई अजीम अहमद का मकान ताजूखेल में है जिसे उसने खरीदा था। इसी को लेकर मोहल्ले के शाहरुख व ताजूखेल के तन्नू से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उसके भाई अजीम को घर आते समय शाहरुख व उसके पिता पप्पू उर्फ साजिद, नईम व तन्नू ने हैवन मैरिज लॉन के पास घेर लिया था। शाहरुख ने तमंचे से उसके भाई के गोली मार दी। जिला अस्पताल ले जाते समय अजीम की मौत हो गई थी। सात सितंबर 2016 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद शाहरुख, उसके पिता पप्पू उर्फ साजिद, नईम व तन्नू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजे गए। सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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