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Shahjahanpur News: हत्या के दोषी को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर

Updated Wed, 20 Sep 2023 02:24 AM IST

शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने हत्या के मुकदमे में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली को किशोर न्यायालय भेज दिया गया।

सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि मदनापुर क्षेत्र के गांव हैदलपुर निवासी रतनपाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 मार्च, 2006 को उसके चाचा जयराम दिन में 12 बजे खेत पर गए थे। खेत पर एक नाबालिग जयराम से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर नाबालिग ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली जयराम के पेट में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।

विवेचना में गांव के ही पप्पू का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्क सुनने के बाद पप्पू को दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, नाबालिग की पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गई।


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