Shahjahanpur News: युवती की हत्या के दोषी को उम्र कैद, 3.20 लाख जुर्माना भी
शाहजहांपुर। दशम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर तीन लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव दिवाली निवासी रामप्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अक्तूबर 2016 को उनकी 18 साल की बेटी सोनी को गांव वायकुआं निवासी तस्लीम अपने साथियों की मदद से बहला-फुसलाकर ले गया था। सोनी अपने साथ चार लाख रुपये ले गई थी। पुत्री को ले जाते समय ग्रामीणों ने देखा था।
वादी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने चार नवंबर 2016 को तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को एक लाख 85 हजार रुपये बरामद हुए। सात नवंबर 2016 को तस्लीम को रिमांड पर लेकर पहुंची पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मोहसिन के खेत से सोनी का शव बरामद कर लिया।
सोनी का पर्स, कड़े, पायल आदि खन्नौत नदी से मिले। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि तस्लीम ने सोनी के रुपये हड़पने के लिए उसे ले जाने के दो दिन बाद ही लोहे की रॉड सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा के तर्क को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तस्लीम को दोषी पाया। उसे कठोर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्माने की धनराशि सोनी की मां विमला देवी को नियमानुसार प्रदान करने का आदेश दिया।

