Shahjahanpur News: तमंचा बनाने के दोषी को सात साल की सजा
शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने तमंचा बनाने के एक मुकदमे में दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ जनवरी को परौर थाने के उपनिरीक्षक बलराज सिंह को मुखबिर के जरिये सूचना मिली थी कि रामगंगा नदी के किनारे पतेल में एक व्यक्ति तमंचा फैक्टरी चला रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति कोयले की आग में लोहे को तपाकर तमंचा बना रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम राकेश निवासी पर्वतपुर थाना कांट बताया था। उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। असलाह बनाने के उपकरण, तीन तमंचे 312 बोर व तीन तमंचे 315 बोर के बरामद हुए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा था।
अदालत में मुकदमा चलने के बाद सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश ने राकेश को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।