Rampur: महिला की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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रामपुर में महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र की दबका गांव का है। गांव निवासी सुनील 12 नबंवर 2021 को अपने बेटे की दवाई लेने के लिए अलीगढ़ गया था। उसका आरोप है कि चमरपुरा गांव निवासी परविंदर ने 15 नबंवर 2021 को उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी शिवानी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी।
मृतका ने मृत्यु से अपना बयान पुलिस को दिया। घटना की रिपोर्ट मृतका के पति सुनील ने परविंदर के खिलाफ थाना शहजादनगर में दर्ज करायी थी। पुलिस द्वारा हत्या की वजह अवैध संबंध बताए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहो के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी कर दिया जाए। दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार द्वितीय ने परविंदर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।