Rampur: जेल में आजम खां बीमार, कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर वकील ने किया खुलासा; आठ दिसंबर को होगी सुनवाई

आजम खां
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सीतापुर जिला जेल में बंद सपा नेता आजम खां इन दिनों बीमार हैं। इसका खुलासा उनके अधिवक्ता ने सोमवार को कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर किया। सात साल की सजा के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई के दौरान यह प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रभारी एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है।
सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों की अपील इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन है।
आजम सीतापुर, उनकी पत्नी रामपुर और बेटा हरदोई जेल में बंद है। तीनों की अपील व जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम के अधिवक्ता जुबैर अहमद की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा कि आजम खां बीमार हैं। उन्हें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और कमर में दर्द की समस्या है। उनकी जमानत पर जल्द सुनवाई की जाए। प्रभारी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सात दिसंबर की तारीख नियत की है।
ये है मामला
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। 18 अक्तूबर को एमपी-एमएलए मजिसट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब्दुल्ला आजम, आजम खां और तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व तीनों पर 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।