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Bareilly News: स्मैक तस्कर कल्लू पर पिट एनडीपीएस एक्ट

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बरेली। फतेहगंज पश्चिमी के चर्चित स्मैक तस्कर मोहम्मद शाहिद उर्फ कल्लू डॉन पर पुलिस ने पिट एनडीपीएस एक्ट लगाया है। कल्लू को जेल में ही नोटिस तामील कराया गया है। इस एक्ट से कल्लू को एक साल तक जेल में रखने की तैयारी है।

अंसारी मोहल्ला निवासी कल्लू के खिलाफ दूसरे प्रदेशों में भी एनडीपीएस के मुकदमे हैं। पिछले साल मीरगंज पुलिस ने स्मैक तस्करी के मामले में उसे नामजद किया था। कल्लू को निकाय चुनाव से पहले एसओजी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से वह जेल में है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर मीरगंज पुलिस ने कल्लू के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट (दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्राॅपिक सब्सटेंसेज एक्ट) के तहत रिपोर्ट तैयार की।

एसपी देहात ने इस रिपोर्ट की संस्तुति की। नौ जून को एसएसपी की रिपोर्ट के साथ इसे शासन को भेजा गया। कल्लू के विरुद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार मानते हुए एक्ट में उसे निरुद्ध करने का फैसला लिया गया है।

यह होता है एक्ट में

इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) जैसी कार्रवाई की जाती है। नोटिस तामील होने के बाद राज्य स्तर पर हाईकोर्ट के एडवायजरी बोर्ड के सामने जिले के डीएम व एसएसपी को बुलाया जाता है। आरोपी व उसके अधिवक्ता भी वहां पेश होकर तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन पर यह कार्रवाई क्यों न की जाए। बोर्ड अगर एक्ट लगाने को लेकर सहमत होता है तो एक साल तक आरोपी को जेल में रखा जा सकता है।

सवा नौ करोड़ की संपत्ति जब्त, पत्नी अब माननीय

कल्लू डॉन के साथ ही उसकी पत्नी इमराना बेगम के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज हुए थे। डेढ़ साल पहले पुलिस ने सफेमा एक्ट के तहत दोनों की करीब सवा नौ करोड़ की संपत्ति सीज किया था। इमराना बेगम फिलहाल फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं।

वर्जन

शाहिद उर्फ कल्लू डॉन पर पिट एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। पुलिस का प्रयास रहेगा कि वह अधिक समय तक जेल में रहे। अन्य तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। – राजकुमार अग्रवाल, एसपी देहात


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