Bareilly News: अभिभावक बोले, मिलने से पहले ही फीस वापसी के आदेश पर लगी रोक
बरेली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बृहस्पतिवार को फीस वापसी के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि फीस वापसी से पहले ही कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है।
शैक्षिक सत्र 2020-21 में बच्चों ने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की थी, लेकिन स्कूलों की ओर से उस सत्र की पूरी फीस वसूल की गई। इसी को लेकर अभिभावकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की और जनवरी में कोर्ट ने निजी स्कूलों को 15 फीसदी फीस वापस करने या अगले सत्र में समायोजित करने का आदेश दिया था।
शहर के स्कूलों ने अभी फीस लौटाना शुरू ही किया था कि सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। सत्र 2023-24 के शुरू होते ही स्कूलों ने कंपोजिट फीस बढ़ा दी। अब इस रोक के चलते अभिभावक परेशान हो रहे हैं।
स्कूलों की ओर से अभी फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभिभावकों तक अभी फॉर्म पहुंचे ही थे कि आदेश पर रोक लग गई। अब फिर लंबा इंतजार करना होगा। – डॉ. मनीष श्रीवास्तव
बढ़ी फीस और महंगी किताबों ने अभिभावकों का बजट बिगाड़ दिया। फीस वापसी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आशा है कि कोर्ट का फैसला अभिभावकों के हक में होगा। – अनुराग अग्रवाल
बच्चों को पढ़ाना चुनौती बन गया है। पुरानी फीस की रसीदें जुटाकर रिफंड का फॉर्म भरा था, लेकिन बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ा झटका दे दिया। – शबीना



