Budaun News: दलालों का पत्ता कटा, सीधे विभाग पहुंच रहे विवाह के आवेदन
बदायूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बार आवेदन प्रकिया को थोड़ा आसान बना दिया गया है। अब कन्या पक्ष को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो सीधे समाज कल्याण विभाग को मिल जाएगा। विभाग अपने स्तर से इसकी जांच कराएगा। आवेदन सही मिलने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बार जिले को शासन ने 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने के लिए धनराशि आवंटित कर दी है।अभी तक 100 लोगों ने आवेदन कर दिए हैं।
समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन व्यवस्था को पिछले माह बंद कर दिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ऐसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की शादी के लिए शासन द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद सीधे फॉर्म समाज कल्याण विभाग के पास पहुंच जाएगा। इसका स्थलीय सत्यापन होगा। इसमें प्रत्येक जोड़़ों के लिए 51 हजार रुपये के हिसाब से धनराशि शासन से दी जा रही है। अभी तक 250 जोड़ों के लिए धनराशि विभाग को मिल चुकी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने बताया कि आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय दो लाख से ज्यादा न हो। साथ ही लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 से कम नहीं होनी चाहिए।
इस तरह करें आवेदन: आवेदन के दौरान कन्या का आधार कार्ड नंबर, आधार के अनुसार नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, फैमिली आईडी अगर हो तो, अन्यथा जिले का या क्षेत्र का नाम, आवेदक का बीपीएल कार्ड नंबर, आवेदन करने वाले का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम, आवेदन करने वाले की जन्म तिथि, वर्ग, परिवार की वार्षिक आय, परिवार का बीपीएल कार्ड, पता, बैंक व शाखा, नाम, आय व जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही वर पक्ष की जानकारी अपलोड की जाएगी।