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Budaun News: उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को दिया 24.34 लाख रुपये देने का आदेश

Connect News 24

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

Updated Sat, 05 Aug 2023 02:42 AM IST

बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में परिवादियों के परिवाद को स्वीकार करते हुए आईसीएल म्युचुअल बेनिफिट्स कारपोरेशन लि. बरेली, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रबंधक को आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ 24.34 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह आदेश पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने किया है।

जैन अस्पताल के पास विवेक विहार कॉलोनी सिविल लाइन निवासी आदेश कुमार सिंह

और उनकी पत्नी सुमन कुमारी ने अपने अधिवक्ता मो. तसलीम गाजी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। इसके अनुसार आदेश कुमार सिंह की माता के नाम से आईसीएल कंपनी में जमा धनराशि 19.23 लाख रुपये और उनकी पत्नी सुमन कुमारी के नाम से 5.9 लाख रुपये परिपक्व होने के बाद मिलने थे। कंपनी ने परिवादी गण की धनराशि नहीं चुकाई। परिवाद पर पीठ ने सुनवाई करते हुए कंपनी को परिवादियों की धनराशि को मुकदमा दायर होने की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज सहित और तीन-तीन हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।


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