Budaun News: कोर्ट ने लूट के मामले में रिमांड अर्जी खारिज की
डकैती जज योगेश कुमार तृतीय ने घटना को संदिग्ध माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। थाना मुजरिया पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती जज योगेश कुमार तृतीय की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने रिमांड आवेदन पत्र में लूट के अपराध का न होना पाते हुए रिमांड खारिज कर दी।
थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए तीन अभियुक्तों प्रमोद, अमरदीप और विनय को गिरफ्तार किया था। वादी मुकदमा एसआई महेश पाल सिंह ने थाना हाजा पर प्रमोद, अमरदीप और विनय के खिलाफ लूट की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। कोर्ट ने घटना संदिग्ध मानते हुए पुलिस के रिमांड को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचक द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत रिमांड स्वीकार किए जाने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है। स्पेशल जज डकैती योगेश कुमार ने आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित की है।