Budaun News: उपयोग की गई बिजली का ही बिल जमा कराए ऊर्जा निगम
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता व एनसी बिसारिया ने अधिशासी अभियंता तृतीय खंड बिसौली को त्रुटिपूर्ण बिजली के बिल को रद्द कर बकाया उचित बिल धनराशि जमा कराने का आदेश दिया है।
परिवादी मुनब्बर अली पुत्र मुहम्मद अली निवासी जहांगीराबाद सहसवान बदायूं ने जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान शमी के माध्यम से परिवाद दायर किया था। परिवादी ने 2,11,593 रुपये के बिल को निरस्त कर उपयोग की गई बिजली के बिल जमा करने का कथन किया था। उपभोक्ता फोरम की पीठ ने विद्युत विभाग को परिवादी द्वारा उपभोग की गई बिजली के बिल की धनराशि 44 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही अपने आदेश में कहा है कि ऊर्जा निगम 2,11,593 रुपये की बकाया धनराशि को निरस्त कर उचित धनराशि 44 हजार रुपये जमा करें। उपभोक्ता फोरम की पीठ ने विपक्षी को एक माह के अंदर बिल जमा करने का भी आदेश दिया है। संवाद