Budaun News: फोरम ने बिजली बिल को रद्द कर कनेक्शन करने का दिया आदेश
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य अनीता व एनसी बिसारिया ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय को बिजली के बिल को रद्द कर ट्यूबवेल कनेक्शन जोड़ने का आदेश दिया है।
परिवादी राजीव कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम गररुइया ने जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में अपने अधिवक्ता जियाउर रहमान शमी के माध्यम से परिवाद दायर किया। परिवादी ने 22,558 रुपये के बिल को निरस्त करके ट्यूबवेल के स्वीकृत कनेक्शन को जोड़ने के लिए कहा। परिवादी के कथन को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम की पीठ ने विपक्षी को 22,258 रुपये के बिल को निरस्त कर परिवादी के स्वीकृत कनेक्शन को जोड़ने का आदेश दिया है। संवाद